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बिगड़ रही है लालू की तबीयत, इलाज के लिए जाएंगे मुंबई

Gidhaur.com (पटना) : शनिवार सुबह आरजेडी प्रमुख लालू यादव की हाइपरटेंशन की वजह से तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें IGIMS (इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) में ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम लालू के स्वास्थ की जांच के बाद उन्हें घर जानें की इजाजत दे दी। लालू का शुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ है। लालू इलाज के लिए मंगलवार को मुंबई जाएंगे। मुंबई के एशियन हार्ट हॉस्पिटल में लालू के हार्ट का इलाज होगा। इसके बाद वह बेंगलुरु जाएंगे। यहां के ग्लोबल हॉस्पिटल में लालू की किडनी का इलाज होगा।

इलाज के लिए मिली थी बेल
गौरतलब है कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद थे। हाई कोर्ट ने उन्हें इलाज कराने के लिए 6 सप्ताह का प्रोविजनल बेल दी थी।

16 मई को उनकी बेड बांड की प्रक्रिया पूरी की गई। लालू यादव पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं। उन्हें किडनी स्टोन, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है।

इलाज कराने मुंबई जाएंगे लालू
लालू के पर्सनल फिजिशियन डॉ. एसके सिन्हा ने कहा कि लालू का शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ जाता है फिर घट जाता है। उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। 2014 में लालू का ऑपरेशन हुआ था फिर उनकी किडनी में स्टोन हो गया है।

लालू इलाज के लिए मुंबई जाएंगे। वहां के डॉक्टर पन्ना ने इनका ऑपरेशन किया था। वहां हार्ट भी चेकअप भी होगा। लालू को शनिवार को हाइपरटेंशन हुआ था, उन्हें चक्कर आ रहे थे। उनकी जांच हो गई है।

17 मार्च से लालू हैं बीमार
चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसम्बर, 2017 को दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव रांची जेल भेजे गए थे। इस केस में 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
तबीयत बिगड़ने पर लालू यादव को 17 मार्च को रिम्स में भर्ती किया गया था। सुधार नहीं होने पर 28 मार्च को उन्हें एम्स रेफर किया गया था।

एम्स से उन्हें पुन: 30 अप्रैल को डिस्चार्ज कर रिम्स भेज दिया गया था। लालू की ओर से हाई कोर्ट में इलाज के लिए जमानत की अर्जी दी गई थी।

इसपर कोर्ट ने उन्हें 6 सप्ताह का प्रोविजनल बेल दिया था। इसी बेल पर लालू 16 मई को जेल से बाहर निकले थे और पटना आए थे।

चारा घोटाले के 6 मामलों में से 4 में हुई लालू को सजा
चाईबासा ट्रेजरी का पहला केस: 30 सितंबर 2013 को कोर्ट ने लालू यादव को दोषी माना। पांच साल जेल की सजा हुई। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया था। इस मामले में लालू को जमानत मिल चुकी है।
देवघर ट्रेजरी केस: 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार। 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
चाईबासा ट्रेजरी का दूसरा केस: 24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार। इसी दिन उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई। दस लाख रुपए जुर्माना।
दुमका ट्रेजरी केस: मार्च 2018 में लालू यादव को दोषी माना गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बरी हुए। 24 मार्च को लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। यानी कुल 14 साल। लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इन तीनों मामलों में लालू सजा काट रहे हैं।

इन 2 केस में चल रही सुनवाई
डोरंडा ट्रेजरी केस: इस केस की सुनवाई भी रांची में चल रही है।
भागलपुर ट्रेजरी केस: इसकी सुनवाई पटना की सीबीआई कोर्ट में चल रही है।

अनूप नारायण
पटना      |       20/05/2018, रविवार

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