Gidhaur.com (पटना) : पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार, 4 अप्रैल को पटना विश्वविद्यालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें विश्वविद्यालय ने दिव्यांशु भारद्वाज का निर्वाचन रद्द कर दिया था।
निर्वाचन रद्द किए जाने के खिलाफ दिव्यांशु उच्च न्यायालय गए थे। उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय से इस मामले में अपनी रिपोेर्ट पेश करने को कहा था।
बुधवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने दिव्यांशु को राहत देते हुए विश्वविद्यालय के फैसले को रद्द कर दिया।
दिव्यांशु ने बातचीत में बताया कि कुलपति ने साजिश के तहत मेरा निर्वाचन रद्द कर दिया था। लेकिन मुझे कोर्ट पर भरोसा था। अंततः कोर्ट से न्याय मिला। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुझे विजयी बनाया था, एक बार फिर उनका आभार व्यक्त करता हूं। छात्र-छात्राओं की आवाज बन कर विश्वविद्यालय में काम करूंगा।
वहीं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अंशुमान ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अंशुमान ने कहा कि कुलपति ने एक सांसद के दवाब में दिव्यांशु का निर्वाचन रद किया था। अब दिव्यांशु को उच्च न्यायालय से राहत मिली है। यह आम छात्रों की जीत है।
अनूप नारायण
पटना | 07/04/2018, शनिवार
0 टिप्पणियाँ