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अलीगंज : सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, समान काम के बदले दें समान वेतन


Gidhaur.com (अलीगंज,जमुई) : नियोजित शिक्षको के समान काम के समान वेतन को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गयी। जिसमें बिहार सरकार के सभी जवाब को खारिज कर दिया है। उक्त बातें बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया।
उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के जवाब को खारिज करते हुए समान काम के समान वेतन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नियमित एवं नियोजित शिक्षक दोनों सरकारी विद्यालय में पढाते हैं इसलिए दोनों को एक समान वेतन मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि समान काम का समान वेतन देते हुए सरकार कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करे। केन्द्रांश एवं राज्यांश तथा ऐरियर के भुगतान के मामले में 27 मार्च को सुनवाई की तिथि मुक़र्रर की गयी है। नियोजित शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनविद कपिल सिब्बल, विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार पक्ष रखा।

चन्द्रशेखर सिंह
अलीगंज     
|      15/3/2018, गुरूवार
www.gidhaur.com

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